फॉरेक्स ट्रेडिंग पर आया RBI का महत्वपूर्ण अपडेट, इन एंटिटि के खिलाफ जारी किया अलर्ट
Updated on
25-04-2024 01:26 PM
मुंबई: अत्यधिक रिटर्न के वादे के साथ भारतीयों को फॉरेक्स ट्रेडिंग (Forex Trading) की सुविधा देने वाली अनधिकृत संस्थाओं (Entity) के खिलाफ भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बुधवार को अलर्ट जारी किया। RBI ने सभी बैंकों से एक अलर्ट लिस्ट रेफर करने के लिए कहा है जिसमें उन संस्थाओं के नाम हैं, जिन्हें विदेशी मुद्रा लेनदेन करने की अनुमति नहीं है और साथ ही अपने ग्राहकों को सूचित करने की भी अनुमति है।
एजेंट से करा रहे हैं काम
RBI की जांच से पता चला है कि अनधिकृत फॉरेक्स ट्रेडिंग को सुविधाजनक बनाने के लिए, इन संस्थाओं ने स्थानीय एजेंटों को शामिल करने का सहारा लिया है। ये एजेंट मार्जिन, निवेश, शुल्क आदि के लिए धन इकट्ठा करने के लिए विभिन्न बैंक शाखाओं में खाते खोलते हैं। ये अकाउंट व्यक्तियों, स्वामित्व वाली संस्थाओं, व्यापारिक फर्मों आदि के नाम पर खोले जाते हैं और ऐसे अकाउंट में लेनदेन कई मामलों में अकाउंट खोलने के बताए गए उद्देश्य के अनुरूप नहीं पाए जाते हैं।
मुद्रा लेनदेन के लिए दे रहे हैं यह विकल्प
यह भी देखा गया है कि ये संस्थाएं निवासियों को ऑनलाइन ट्रांसफर, पेमेंट गेटवे इत्यादि जैसी घरेलू भुगतान प्रणालियों का उपयोग करके अनधिकृत विदेशी मुद्रा लेनदेन करने के लिए रुपये में धनराशि भेजने/जमा करने के विकल्प प्रदान कर रही हैं। RBI ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे अपने ग्राहकों को केवल 'अधिकृत व्यक्तियों' और 'अधिकृत ETPs' के साथ विदेशी मुद्रा में सौदा करने की सलाह दें और 'अधिकृत व्यक्तियों' की सूची और RBI की वेबसाइट पर उपलब्ध 'अधिकृत ETP' की सूची का व्यापक प्रचार करें। RBI के पत्र में कहा गया है कि अनधिकृत विदेशी मुद्रा व्यापार की सुविधा में बैंकिंग चैनलों के दुरुपयोग को रोकने के लिए अधिक सतर्कता की आवश्यकता है।
सतर्क रहें
आरबीआई ने बैंकों को याद दिलाया है कि कोई भी इकाई भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्व प्राधिकरण प्राप्त किए बिना इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (ETP) संचालित नहीं करेगी। इसलिए, एडी कैट-I बैंकों को अधिक सतर्क रहने और इस संबंध में अधिक सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।
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