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भोपाल में 3 दिन में 345 बसों पर कार्रवाई:डॉक्टर की मौत के बाद पुलिस एक्शन में

Updated on 19-05-2025 12:39 PM

12 मई को बाणगंगा इलाके में हुए दर्दनाक हादसे में एक डॉक्टर युवती की जान चली गई। युवती सिग्नल पर स्कूटी से खड़ी थी, तभी एक फिटनेस एक्सपायर स्कूल बस ने उसे कुचल दिया। बताया गया कि बस के ब्रेक फेल हो गए थे। ऐसे में हादसे के बाद ट्रैफिक पुलिस ने शहर के सभी चार जोन में चेकिंग मुहिम चलाई।

स्कूल और कोचिंग वैन, बसों की विशेष जांच हुई। जिसमें तीन दिन में पुलिस ने 345 नॉर्मल और स्कूल की ऐसी बसों पर कार्रवाई की है, जो नियमों का पालन नहीं कर रहीं थीं। यह दर्शाते हैं कि कैसे भोपाल में बड़ी संख्या में वाहन बिना जरूरी दस्तावेजों और फिटनेस के सड़कों पर दौड़ रहे हैं। चेकिंग के दौरान सबसे ज्यादा कार्रवाई जोन 2 में हुई, जिसमें रायसेन रोड और होशंगाबाद रोड जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यहां 132 स्कूल बसों पर कार्रवाई हुई।

सोमवार (12 मई) को स्कूल बस ने सिग्नल में 8 गाड़ियों को टक्कर मार दी थी। इसमें वहां स्कूटी से घर लौट रही डॉक्टर आयशा की जान चली गई थी। डॉक्टर आयशा की एक महीने बाद ही शादी होने वाली थी। हादसे में 6 लोग घायल हुए थे।

जांच में यह भी सामने आया कि हादसे में शामिल स्कूल बस का फिटनेस नवंबर 2024 में ही खत्म हो चुका था और बीमा भी नवीनीकृत नहीं था। बस सड़क पर अवैध रूप से दौड़ाई जा रही थी। इस लापरवाही को गंभीर मानते हुए संभागायुक्त संदीप सिंह ने भोपाल आरटीओ जितेंद्र शर्मा को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया था। इसके बाद टीटी नगर थाना प्रभारी सधीर अरजरिया को भी लाइन अटैच किया गया।

ट्रैफिक पुलिस का फोकस: 19 पॉइंट्स पर चेकिंग

पुलिस उपायुक्त (यातायात) संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में ट्रैफिक पुलिस ने शहर के बोर्ड ऑफिस, गणेश मंदिर, पॉलिटेक्निक, रायसेन रोड, भदभदा, वीआईपी रोड समेत 19 स्थानों पर स्कूली बसों की विशेष चेकिंग की। अभियान में उन बसों को प्राथमिकता दी गई जो स्कूलों से जुड़ी हैं और बच्चों को लाने-ले जाने का कार्य कर रही हैं।

नवंबर 2024 में एक्सपायर हो चुका था फिटनेस

जिस स्कूल बस से हादसा हुआ, उसका फिटनेस नवंबर 2024 में एक्सपायर हो चुका था। इसके बाद भी इसे सड़क पर चलाया जा रहा था। भोपाल आरटीओ जितेंद्र शर्मा का कहना है कि यह बस निजी स्कूल में रजिस्टर्ड थी। संबंधित को नोटिस देकर पूछताछ की जाएगी कि बस सड़क पर क्यों चल रही थी?

उन्होंने कहा कि अनफिट वाहन सड़क पर चलाना मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार अपराध है। हम इस पर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।



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